ऊपर बताए गए फार्म EPF मे से INCOME TEX बचाने के लिए भरे जाते हैं I
15 G फार्म 60 साल से कम वाले कर्मचारियों का भरा जाता है , जबकि 15 H फॉर्म 60 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों का भरा जाता है I
ऊपर बताए गए फार्म तब भरा जाता है कर्मचारी की सर्विस 5 साल से कम होती है और इसके साथ फंड का रुपया पचास हजार से ज्यादा होता है I
EPF सर्विस 5 साल से ज्यादा होने के बाद कितना भी रुपया होने पर ऊपर बताए गए फार्म नहीं भरा जाता है I
यदि सर्विस 5 साल से कम है और रुपया ₹50000 से कम है तब भी ऊपर दिए गए फार्म नहीं भरा जाएगा I