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ईपीएफ में 15G और 15H फार्म कब भरे जाते हैं

ईपीएफ में 15 G और 15 H फार्म कब भरे जाते हैं


ऊपर बताए गए फार्म EPF मे से INCOME TEX बचाने के लिए भरे जाते हैं I

15 G फार्म 60 साल से कम वाले कर्मचारियों का भरा जाता है , जबकि 15 H फॉर्म 60 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों का भरा जाता है I

ऊपर बताए गए फार्म तब भरा जाता है कर्मचारी की सर्विस 5 साल से कम होती है और इसके साथ फंड का रुपया पचास हजार से ज्यादा होता है I

 

EPF सर्विस 5 साल से ज्यादा होने के बाद कितना भी रुपया होने पर ऊपर बताए गए फार्म नहीं भरा जाता है I

यदि सर्विस 5 साल से कम है और रुपया ₹50000 से कम है तब भी ऊपर दिए गए फार्म नहीं भरा जाएगा I