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ESIC Member Help Files

ESIC से मिलने वाले फायदे


योजना के दायरे में लाए गए कर्मचारी व उनके व्याधिजनित स्वयं एवं अपने आश्रितों के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं । कुछ एक विशेष आपदाओं के परिणाम स्वरुप मजदूरी या अर्जन क्षमता की हानि हो जाने की स्थिति में सैलरी का पेमेंट प्राप्त करने के भी हकदार हैं । बीमांकित महिला प्रसूति की स्थिति में प्रसूति हितलाभ की हकदार है । यदि रोजगार चोट या व्यवसायजनित रोग के कारण बीमांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितजन परिवारिक पेंशन के हकदार हैं ।

इन्हें हितलाभों में से चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है जिसे राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों व औषधालयों द्वारा लाभार्थियों को प्राप्त कराती है । शेष पांच हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से बैंक से भुगतान के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं।

 

चिकित्सा हितलाभ

चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है बीमा योग्य नियोजन में आते ही बीमांकित व्यक्ति और उसके आश्रितजन चिकित्सा हितलाभ सुविधा प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं । प्राथमिक, बहिरंग, अंतरंग और विशेषज्ञ सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय/औषधालयों एवं पैनल क्लीनिक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है; जबकि अति विशेषज्ञता सेवाएं रैफरल के आधार पर देश के प्रख्यात चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से प्राप्त करायी जा रही है।  चिकित्सालयों व औषधालयों में यह सेवाएं तत्काल उपलब्ध करायी जाती हैं।

 

बीमारी हितलाभ

बीमारी हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है बीमारी हितलाभ बीमांकित व्यक्ति को बीमारी की अवस्था में बैंक के माध्यम से भुगतान के रूप में देय है। बशर्ते कि वह कार्य से अनुपस्थित रहा हो और उसकी अनुपस्थिति प्राधिकृत बीमा चिकित्सा अधिकारी/व्यवसाई द्वारा प्रमाणित की गयी हो । इस हितलाभ का भुगतान बीमारी प्रमाणीकरण से 7 दिन के भीतर हितलाभ मानक दर पर किया जाता है और इस हित लाभ की दर दैनिक मजदूरी की 50% से कम नहीं होती है । ईएसआईसी चिकित्सा छुट्टी के दौरान नगदी में औसत दैनिक मजदूरी का 70% लगातार दो लाभ अवधि में 91 दिनों तक प्रदान करता है ।

शर्त :- रोजगार में आने के 6 महीने बाद ही यह हितलाभ मिलता है इसके साथ पिछले 6 महीने में कर्मचारी के 78 दिनों का अंशदान जमा होना चाहिए ।

 

प्रसूति हितलाभ

प्रसूति हितलाभ बीमांकित महिला को प्रसूति अथवा गर्भपात या उससे संबंधित बीमारी के रूप में देय होता है ईएसआईसी गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को 26 सप्ताह तक 100% औसत दैनिक मजदूरी और गर्भपात के दौरान अथवा प्रसूति के दौरान 6 सप्ताह तक मजदूरी प्रदान करता है ।
शर्त :- रोजगार में आने के 9 महीने बाद ही यह हितलाभ मिलता है ।

 

अपंगता हितलाभ

अपंगता हितलाभ रोजगार चोट व्यवसायिक रोक के कारण शारीरिक रूप से अपंग हुए बीमांकित व्यक्ति को देय है । बशर्ते दुर्घटना की तारीख को बीमांकित व्यक्ति कर्मचारी होना चाहिए । ईएसआईसी अक्षमता के मामले में भी मासिक भुगतान प्रदान करता है ।अस्थाई अक्षमता जब तक ठीक ना हो जाए और स्थाई अक्षमता के लिए पूरे जीवन भर तक ।

 

आश्रित जन हितलाभ

आश्रित जन हितलाभ (परिवार पेंशन), मृतक बीमांकित व्यक्ति के आश्रितों को ऐसे मामले में देय है जहां रोजगार चोट या व्यवसायजनित रोग से मृत्यु हो जाती है यह हितलाभ बीमांकित व्यक्ति की मृत्यु के अधिकतम 3 महीने के भीतर उसके आश्रितजनों को किया जाता है और उसके बाद नियमित रूप से मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है जो डेली एवरेज सैलेरी का 90% होती है ।

 

अंत्येष्टि हितलाभ

अंत्येष्टि व्यव बीमांकित व्यक्ति की  अंत्येष्टि  के लिए अधिकतम रुपया 15000/- तक स्थानीय कार्यालय से देय है ।
नोट -

  1. कर्मचारी को अपना इलाज करवाने के लिए ई पहचान कार्ड (ईएसआईसी कार्ड लेकर) ईएसआईसी हॉस्पिटल जाना चाहिए । यदि हॉस्पिटल के पास उस बीमारी का इलाज होगा तो वह अपने यहां कर देगा नहीं तो किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देगा ।
  2. कर्मचारी को अपने इलाज के दौरान ईएसआईसी हॉस्पिटल से एक पर्ची कटवानी होती है, उस पर्ची से ही उसकी सैलरी का भुगतान ईएसआईसी ऑफिस करता है ।
  3. कर्मचारी को अपना इलाज करवाने के लिए कोई सरकारी पहचान कार्ड जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आदि लेकर ईएसआईसी हॉस्पिटल जाना होगा ।
  4. कर्मचारी अपनी ईएसआईसी की सभी जानकारी ईएसआईसी मेंबर पोर्टल पर देख सकते हैं यह नीचे दिए गए लिंक पर जा कर देख सकते हैं-